सुप्रीम कोर्ट का सरकार को निर्देश, निजी अस्पतालों और लैब में फ्री हो कोरोना की जांच

सुप्रीम कोर्ट का सरकार को निर्देश, निजी अस्पतालों और लैब में फ्री हो कोरोना की जांच

सेहतराग टीम

कोरोना की वजह से पूरा विश्व सदमें में है। वहीं हाल भारत का भी है। यह इसलिए क्योंकि भारत में कोरोना के जांच सेंटर बहुत कम हैं। वही इसको गंभीरता से लेते हुए देश की सबेसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायलय ने सरकार को निर्देश दिया कि वह तुरंत निजी अस्पतालों और लैब में भी कोरोनावायरस के लिए नि: शुल्क जांच के लिए आदेश जारी करे क्योंकि जांच की राशि 4500 रुपये गरीब की पहुंच से बाहर है। अदालत ने ये भी कहा कि यह इस बात की जांच बाद में करेगी कि क्या उन निजी संस्थाओं को बाद में उनके खर्च की आपूर्ति की जाएगी, जो मुफ्त में जांच कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि निजी अस्पतालों की भी राष्ट्रीय संकट की घड़ी में परोपकारी सेवाओं का विस्तार कर महामारी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका बनती है।

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गरीब की पहुंच से बाहर कोरोना टेस्ट

कोर्ट ने कहा कि हम प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दलील को सही पाते हैं कि राष्ट्रीय आपदा के इस समय में निजी प्रयोगशालाओं को कोरोना की जांच और पुष्टिकरण परीक्षण के लिए 4500 रुपये वसूलने की अनुमति देनी चाहिए। अदालत ने कहा कि इस देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इसे कराने के काबिल नहीं है और 4500 रुपये की राशि का भुगतान न कर पाने के कारण वे जांच से वंचित रह गया।

कोरोना को फैलने से रोकने में अस्पतालों की भूमिका अहम

जस्टिस अशोक भूषण और एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा, 'राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में परोपकारी सेवाओं का विस्तार कर महामारी को रोकने में प्रयोगशालाओं सहित निजी अस्पतालों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता ने उत्तरदाताओं को निर्देश जारी करने के लिए मामला बनाया है ताकि मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशालाओं को कोरोना की जांच मुफ्त करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया जा सके। सवाल ये है कि क्या कोरोना की मुफ्त जांच करने वाली निजी प्रयोगशालाओं के खर्च की पूर्ति की जाएगी और क्या वे इसके हकदार हैं, इसपर बाद में विचार किया जाएगा। हम आगे देखेंगे कि कोरोना से संबंधित परीक्षण NABL- मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं या ICMR द्वारा अनुमोदित एजेंसी में किए जाने चाहिए।

 

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